
टीकमगढ़। जिले में अलग-अलग थानों में सिंघम की तर्ज पर कार्य करते हुए तेजतर्रार प्रभारी थानेदार हिमांशु भिंडिया ने जिस तरह से मामलों का खुलासा कर अपराधियों की नाक में दम कर रखी थी, वह आज भी लोग भूले नहीं हैं। शातिर अपराधियों की धरपकड़ करने और जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने में कामयाब रहे हिमांशु भिंडिया को आईजी हिमानी खन्ना ने पुरूस्कृत किया है। ज्ञात हो कि वह यहां से पदोन्नत होकर सागर के लिए स्थानान्तरित किए गए थे। कार्यालय पुलिस महा निरीक्षक, सागर जोन, सागर से जारी आदेश में कहा गया है कि पुलिस महा निरीक्षक श्रीमती हिमानी खन्ना ने उत्कृष्ष्ठ अनुसंधान कर आरोपियों को सजा दिलाने वाले पुलिस कर्मचारियों को सम्मानिक किया है। इसमें टीकमगढ़ जिले में बेहतर सेवाएं देने वाले थाना प्रभारी हिमांशु भिंडिया को दो अलग-अलग मामलों में कुल सात हजार रूपए का इनाम दिया गया है। श्रीमती खन्ना ने श्री भिंडिया सहित अन्य पुलिस कर्मचारियों को राशि देकर सम्मानित किया है। इस सम्मान से निश्चित ही पुलिस कर्मचारियों का हौसला बढ़ेगा। बताया गया है कि थाना जतारा जिला टीकमगढ़ का अपराध क्रमांक 28/23 धारा 363, 376 एबीए 376एफ , 450, 354ख भादवि, 5/6ए 9/10 पॉक्सो एक्ट, प्रकरण क्रमांक 19/23 के प्रकरण में माननीय सक्षम न्यायालय, टीकमगढ द्वारा निर्णय दिनाँक 29 मई 24 को प्रकरण के आरोपी गिरजा रैकवार को आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। बताया गया है कि अतएव प्रकरण में उत्कृष्ठ अनुसंधान कर दोषसिद्धी कराने में सफलता हेतु उत्साहवर्धन स्वरूप अनेक पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को उनके नामों के सम्मुख अंकित पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया हैं। आईजी श्रीमती खन्ना द्वारा ईनाम स्वीकृत किये जाने पर पुलिस कर्मचारियों ने खुशी जाहिर की है। बताया गया है कि श्रीमति नर्मदाजंलि दुबे विशेष लोक अभियोजक टीकमगढ़ प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। बताया गया है कि कार्य. निरीक्षक हिमांशु भिण्डिया तत्कालीन उप निरीक्षक थाना प्रभारी जतारा हाल जिला सागर 5000 रूपए का ईनाम दिया गया है। इसी प्रकार प्रधान आरक्षक 372 सुखदीन कोर्ट मोहरीर, पुलिस लाईन टीकमगढ़ को 2000 रूपए, आरक्षक 673 मनोज रावत कोर्ट मुंशी, थाना जतारा जिला टीकमगढ़ को 1000 रूपए का ईनाम दिया गया है। बताया गया है कि इसी प्रकार थाना जतारा जिला टीकमगढ़ का अपराध क्रमांक 148/23 धारा 302 प्रकरण क्रमांक 29/23 के प्रकरण में माननीय सत्र न्यायालय, जतारा द्वारा निर्णय दिनाँक 31 जुलाई 24 को प्रकरण के आरोपी भोला यादव को आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। बताया गया है कि अतएव प्रकरण में उत्कृष्ठ एवं सारगर्भित अनुसंधान कर दोषसिद्धी कराने में सफलता हेतु उत्साहवर्धन स्वरूप अनेक पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को उनके नामों के सम्मुख अंकित पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया हैं। बताया गया है कि इसी प्रकार रतन सिंह अतिरिक्त लोक अभियोजक जतारा जिला टीकमगढ़ को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। इसी प्रकार बताया गया है कि कार्य. निरीक्षक हिमांशु भिण्डिया तत्कालीन थाना प्रभारी एवं उप निरीक्षक थाना प्रभारी जतारा हाल जिला सागर 2000 रूपए का ईनाम दिया गया है। इसी प्रकार आरक्षक 293 धीरेन्द्र यादव कोर्ट मुंशी तत्कालीन थाना जतारा को 1000 रूपए, आरक्षक 274 उपकार रामपुरिया कोर्ट मुंशी, थाना जतारा जिला टीकमगढ़ को 1000 रूपए का ईनाम दिया गया है।








