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साली के साथ दुष्कर्म करने वाले जीजा और उसके भाई को 20 साल की सजा कैद

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लवकुशनगर। साली के साथ जबरन बलात्कार करने के मामले में जीजा और उसके भाई को दोषी ठहराते हुए अदालत ने 20 साल की कैद एवं 5 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित करने का फैसला सुनाया है।एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि पीडि़ता की बड़ी बहन को बेटा होने पर वह अपनी बड़ी बहन के यहां करीबन 3 महीने तक रुकी थी। तब पीडि़ता के बहनोई द्वारा पीडि़ता की मर्जी के बगैर उसके साथ बलात्कार किया गया था। पीडि़ता ने अपने घर जाकर अपने पिता को बताया, जिस पर उसके पिता द्वारा रिपोर्ट करने के लिए कहा गया लेकिन पीडि़ता ने रिपोर्ट करने से मना कर दिया तब उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। जिस कारण पीडि़ता पुन: अपनी बड़ी बहन के यहां जाकर रहने लगी थी। पीडि़ता के साथ दुष्कर्म होने से वह गर्भवती हो गई, पीडि़ता के पिता ने उसे दवाई खिलाकर गर्भपात करा दिया। इसके बाद बहनोई पीडि़ता के साथ बलात्कार करता रहा। 11 अप्रैल 2019 को पीडि़ता और उसकी बहन का देवर खेत पर छोटा हाथी में अनाज भर रहे थे तभी देवर ने उसे अकेला पाकर उसके साथ बलात्कार किया तथा देवर ने उसे धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से खत्म कर दूंगा। पीडि़ता ने उक्त घटना के बारे में अपनी बहन को बताया तो बहन ने कहा कि वह उसकी शादी अपने देवर से करा देगी, किंतु देवर ने शादी करने से मना कर दिया। जिससे पीडि़ता ने थाना लवकुशनगर में अपने बहनोई एवं उसके छोटे भाई के विरुद्ध मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला लवकुशनगर न्यायालय में पेश किया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीराम यादव द्वारा दोनों आरोपियों के विरुद्ध तथ्य एवं सबूत न्यायालय के सामने प्रस्तुत किये। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विपिन कुमार लवानिया की कोर्ट ने दोनों आरोपियों को धारा 376(2)(झ) ताहि के तहत दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित करने की सजा सुनाई।

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