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जानलेवा हमला करने वाले को 5 साल की सजा

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डेड़ वर्ष पुराने मामले में न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
छतरपुर। वर्ष 2022 में जिले के बमीठा थाना क्षेत्र के ग्राम पीरा में एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया था। उक्त प्रकरण के आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश शुक्ला ने धारा 326 के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
एडवोकेट वशिष्ठ नारायण श्रीवास्तव ने बताया कि 17 सितंबर 2022 को पीरा निवासी सुदू उर्फ सुदन रैकवार के ऊपर गांव के ही जुगल रैकवार ने पुरानी रंजिश के चलते गाली-गलौज करते हुए कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया था। उक्त मामले में बमीठा थाना में आरोपी जुगल रैकवार के विरुद्ध धारा 294, 341, 307, 506 भाग-दो भा.द.वि.के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस के ने आरोपी को घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी सहित गिरफ्तार किया और इसके बाद मामला जिला सत्र न्यायाधीश अखिलेश शुक्ला के न्यायालय में आया। शासकीय अधिवक्ता दिनेश तिवारी ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने का तर्क रखा, जिससे सहमत होकर न्यायाधीश ने आरोपी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा।

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